
जिम जिहाद’ मामले के गैंग लीडर इमरान की 1.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय
8382048247
मीरजापुर। थाना कोतवाली देहात में दर्ज चर्चित ‘जिम जिहाद’ प्रकरण से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस एवं प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर इमरान की करीब 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।
पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान कोरांव क्षेत्र के मौजा (63) में स्थित करीब 1.05960 हेक्टेयर भूमि को कुर्क किया। प्रशासन के मुताबिक उक्त संपत्ति को अपराध एवं कथित अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से बनाया गया बताया गया है।
पुलिस के अनुसार कुर्की की कार्रवाई इमरान पुत्र इशरार खान, निवासी 39 बटालियन रोड, रैबना, थाना कोतवाली कटरा के विरुद्ध की गई है। पुलिस का कहना है कि इमरान के खिलाफ विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, कूटरचना समेत अन्य गंभीर धाराओं में कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं।
प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए करीब 1.50 करोड़ रुपये की जमीन को राज्य के पक्ष में कुर्क किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध एवं अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना है।