
मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय –पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये का अर्थदण्ड”
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व न्याय सुनिश्चित करने हेतु जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से एक पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी को मा0 विशेष न्यायालय (पॉक्सो), सोनभद्र द्वारा कठोर सजा सुनाई गई ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना: रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 25/2021
धाराएं:- धारा 376, 504, 506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट
अभियुक्त:- छोटे पुत्र जंगली निवासी ग्राम दरमा थाना रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-*
धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट-
20 वर्ष का कठोर कारावास
₹ 20,000/- का अर्थदण्ड
अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास
अभियुक्त पर दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारी 357 के अन्तर्गत मु0 बीस हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड की धनराशि में से मु0 पन्द्रह हजार रुपये नियमानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना रामपुर बरकोनिया पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।
यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।
जनपद पुलिस का संकल्प:-
“सुरक्षा, विश्वास और न्याय” के मूलमंत्र पर कार्य करते हुए सोनभद्र पुलिस मिशन शक्ति के उद्देश्यों को भविष्य में भी प्रभावी रूप से लागू करती रहेगी।