
धुरहू धरिकार के विरुद्ध अदालत की सख्त कार्रवाई, 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय
8382048247
मीरजापुर / विंध्याचल
विंध्याचल थाना क्षेत्र के बंगाली का तिराहा निवासी धुरहू धरिकार पुत्र दुखी धरिकार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की अदालत ने धारा 399 एवं 402 आईपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी के विरुद्ध 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) तथा संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।
अदालत के आदेश के अनुपालन में धाम चौकी प्रभारी अजय कुमार मिश्र ने हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह के साथ आरोपी के आवास पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर विधिक कार्रवाई पूर्ण की। पुलिस द्वारा क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को भी अवगत कराया गया।
जानकारी के अनुसार आरोपी लंबे समय से अदालत में पेशी पर अनुपस्थित चल रहा था, जिसके चलते न्यायालय ने कठोर रुख अपनाते हुए यह आदेश पारित किया। पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।
सूत्रों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यदि निर्धारित अवधि के भीतर वह न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
प्रशासन की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा फरार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।