
मीरजापुर में गैंग लीडर वाहिद इकबाल की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मीरजापुर, 22 फरवरी 2026 अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हिस्ट्रीशीटर एवं गैंग लीडर वाहिद इकबाल की लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई।पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ तथा हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ तथा हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना कोतवाली शहर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 53/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित मामले में कार्रवाई की गई। आरोपित वाहिद इकबाल पुत्र वकील अहमद निवासी नागकुंड गजिया, कंतित (थाना विंध्याचल) द्वारा अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया गया। ग्राम कंतित, तप्पा छानबे, परगना कंतित, तहसील सदर स्थित आराजी संख्या 1602 में से 600 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान/जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई गई है, को विधिवत कुर्क कर लिया गया।पुलिस प्रशासन का कहना है कि संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे और अपराधियों में भय का वातावरण कायम हो।