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30 मई तक छात्रावास खाली करना अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर होगी विधिक कार्रवाई 

30 मई तक छात्रावास खाली करना अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर होगी विधिक कार्रवाई 


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

सोनभद्र। प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1496(1)/26-3-2011 दिनांक 06 सितम्बर 2011 के बिन्दु संख्या-04 के अनुसार छात्रावास में प्रवेश केवल एक शैक्षिक सत्र के लिए मान्य होगा, जिसकी अवधि प्रवेश तिथि से आगामी 30 मई तक निर्धारित की गई है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सत्र समाप्त होने के पश्चात सभी छात्र-छात्राओं को छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास बालक विचपई एवं राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास उरमौरा में निवासरत समस्त छात्र एवं छात्राओं को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 30 मई 2026 तक छात्रावास अधीक्षक को सूचित करते हुए अनिवार्य रूप से छात्रावास खाली कर दें।

हालांकि जिन छात्र-छात्राओं की छमाही, वार्षिक अथवा प्रतियोगी परीक्षाएं जून माह में प्रस्तावित हैं, वे संबंधित परीक्षा से जुड़े आवश्यक अभिलेख संलग्न करते हुए अपना प्रार्थना पत्र संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जिला स्तरीय समिति द्वारा विचारोपरांत नवीन प्रवेश प्रक्रिया तक छात्रावास में रहने की अनुमति दिए जाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सभी छात्र-छात्राओं के लिए 30 मई 2026 तक छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा। शासनादेश का पालन न करने वाले छात्र-छात्राओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शैक्षिक सत्र 2026-27 में पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित छात्र/छात्रा को अवैध रूप से निवासरत मानते हुए निष्कासन की विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा की स्वयं होगी।


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