
मिशन शक्ति के तहत जनपद पुलिस का अभिनव प्रयास, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 22.07.2025 को थाना ओबरा से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-121/2020 धारा 302/34, 307/34, 449 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्त 01. सैफुद्दीन पुत्र इसहाक उर्फ हउकन, 02. बब्बू उर्फ मो0 कलाम पुत्र मो0 शरीफ निवासीगम कनहरा टोला मझौली थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्याया0 अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 449 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।