
थाना को0देहात पर पूर्व में पंजीकृत जिम जिहाद से सम्बन्धित गैंग लीडर व गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी कीमत -11 करोड़ 66 लाख 35 हजार ₹ की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय
8382048247
मीरजापुर
अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम मे दिनांकः 07.07.2026 को नायब तहसीलदार सदर- सुरेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष पड़री-प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात-अमित कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग- लीडर इमरान खान पुत्र इशरार खान निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर तथा उनके परिवारिक सदस्यों तथा गैंग के सक्रिय सदस्य जहीर खान पुत्र इशरार अहमद निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी कुल चल-अचल सम्पत्ति [ग्राम बरौधा बाहर थाना को0कटरा तहसील सदर मीरजापुर अन्तर्गत खसरा नम्बर-1753/1 में रकबा 0.0510 हेक्टेयर में बने दो मकान (अचल सम्पत्ति) व दो पहिया वाहन होन्डा लियो वाहन संख्या UP 63 AC 5370 व टीवीएस अपाचे वाहन संख्या UP 63 AB 8488, चार पहिया वाहन टाटा टियागो वाहन संख्या UP 63 AW 3334 व XUV-700 वाहन संख्या UP 63 AV 3334 (अनुमानित कीमत -11 करोड़ 66 लाख 35 हजार – रूपेय) को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया