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जनता जर्नादन, जनपद प्रतिनिधि, वसीका नवीस व अधिवक्तागण आदि जनहित में मूल्यांकन सूची लागू किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 20.8.26 तक किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं प्रस्तुत

जनता जर्नादन, जनपद प्रतिनिधि, वसीका नवीस व अधिवक्तागण आदि जनहित में मूल्यांकन सूची लागू किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 20.8.26 तक किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं प्रस्तुत


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

मीरजापुर

 

अपर जिलाधिकारी वि०/रा० विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन (कर एवं निबन्धन) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 495/11-क0नि0-7-2013-70(81)/2013 टी०सी० लखनऊ दिनांक 28.05.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 2013 के नियम 4 (1) व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक रूप से मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित किया जाना है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची सम्बन्धित तहसील में उप जिलाधिकारी व उप निबन्धक कार्यालय में अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध है। तत्क्रम में सभी जनता जर्नादन, जनपद प्रतिनिधि, वसीका नवीस व अधिवक्तागण आदि जनहित में उक्त मूल्यांकन सूची लागू किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 20.8.26 तक सम्बन्धित तहसील में उप जिलाधिकारी, उप निबन्धक एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) व सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के समक्ष किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं।


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