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गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को 7-7 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को 7-7 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने मंगलवार को चार अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चोपन थाना क्षेत्र से संबंधित इन मामलों में वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें नौटोलिया निवासी संतोष कुमार, डाला चढ़ाई निवासी राकेश कुमार गुप्ता, जैनेंद्र प्रजापति उर्फ पप्पू तथा मलिन बस्ती निवासी रतन पासवान के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुना। साथ ही प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पत्रावली का गहन परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अदालत के इस फैसले के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध कराते हुए सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।


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