
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 17.01.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 10/2001 धारा 147, 427, 504, 506 भादवि0 से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 01. समई पुत्र रामनन्दन 02. हरी पुत्र सालिक 03. प्रभु पुत्र रामनन्दन 04. सुरेश उर्फ गुड्डू पुत्र परदेशी 05. नरेश पुत्र परदेशी 06. मुन्ना पुत्र रामअवतार 07. रामजनी पुत्र रामअवतार (मृतक) 08. जियावन पुत्र शिवनाथ 09. गोपाल पुत्र दुखन्ती 10. कल्लू पुत्र करीमन 11. बेचू पुत्र जंगली (मृतक) 12. रामसूरत उर्फ जगत्तर पुत्र ददई 13. बंशी पुत्र सुभग (मृतक) 14. राममूरत पुत्र हजारी समस्त निवासीगण परासी पाण्डेय थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र, के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सीजेएम-सोनभद्र द्वारा ग्यारह अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास व 4500-4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।