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मिर्जापुर में दिनांकः08, 09 व 10 जून 2026 को भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध

मिर्जापुर में दिनांकः08, 09 व 10 जून 2026 को भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

सर्वसाधारण को सूचित किया है *जनपद में दिनांकः08, 09 व 10 जून 2026 को उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदो पर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 के दृष्टिगतयातायात के सुगम संचालन हेतु नो इन्ट्री के तहत सुबह 05.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक भारी वाहनों का शहर क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त आदेश दिनांकः08.06.2026 से दिनांकः 10.06.2026 तक प्रभावी रहेगा—*

1- चील्ह पिकेट से शास्त्री ब्रिज की तरफ कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।गैपुरा चौराहा से विन्ध्याचल की तरफ से कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।

3- समोगरा की तरफ से कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।

4- बरकछा की तरफ से कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।

5- अघवार की तरफ से कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।

6- बिकना हाइवे कट से कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।चौकी चेतगंज से कोई भी भारी वाहन चील्ह पिकेट की तरफ प्रवेश नहीं करेगा।

8- मुजेहरा कट से पिकेट चील्ह की तरफ कोई भी भारी वाहन प्रवेश नहीं करेगा।

 

*विशेष-* सभी प्रकार के इमरजेन्सी वाहन जैसे- एम्बुलेन्स, स्कूली वाहन, डेयरी वाहन, पेट्रोलियम / गैस वाहन, सरकारी बस आदि मुक्त रहेगें ।आमजनमानस से अनुरोध है कि यातायात सुगम बनाने में सहयोग प्रदान करें)


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