
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जनपद की समस्त आबकारी दुकानें रहेंगी बंद
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय
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, 13 अगस्त 2026- जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि आबकारी अनुज्ञापन नियमावली में निहित प्राविधानों एवं अनुज्ञापन की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय पर्वों एवं निर्धारित दिवसों के अवसर पर आबकारी की समस्त दुकानों को बंद रखा जाना अनिवार्य है।
इसी क्रम में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद मीरजापुर की समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञप्तियां बंद रहेंगी। इनमें थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-2/2बी0, सी0एल0-02 तथा फुटकर अनुज्ञापन के अंतर्गत देशी मदिरा सी0एल0-5सी/सी0एल0-5सीसी, कम्पोजिट शॉप, भांग, ताड़ी तथा बार अनुज्ञापन एफ0एल0-6 (मिश्रित) एवं एफ0एल0-7 की दुकानें शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि 15 अगस्त 2026 को उपरोक्त सभी अनुज्ञप्तियां पूर्णतः बंद रखी जाएंगी। बंदी की अवधि में संबंधित अनुज्ञप्तियों पर किसी प्रकार की बिक्री अथवा मदिरा/मादक पदार्थों का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, इस बंदी के लिए अनुज्ञप्तिधारकों को किसी प्रकार का प्रतिफल/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।