• +91 8127948307
  • info@tejasvisangthan.in
  • uttar Pradesh sonebhadra
News
गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषियों को 10 साल की सजा

गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषियों को 10 साल की सजा


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

मड़िहान थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एससीएसटी एक्ट ऋचा जोशी ने चार दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई।दोषियों पर 20 हजार अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार मड़िहान थाना क्षेत्र के दांती गांव निवासी विजय कुमार मौर्या ने 24 मई 2024 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसके भाई को रास्ते के विवाद को लेकर लाठी-डंडा से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में आरोपी कमलेश कुमार मौर्या, राम सजन मौर्या, अमित कुमार मौर्या व नीरज कुमार मौर्या निवासी ग्राम दांती थाना मड़िहान को दोषी पाया।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK .