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दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष का कारावास, 45 हजार रुपये का अर्थदंड

दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष का कारावास, 45 हजार रुपये का अर्थदंड


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

सोनभद्र। दहेज के लिए विवाहिता प्रियंका मौर्या की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील गुप्ता की अदालत ने सोमवार को दोषी पति अनिल कुमार मौर्य को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका प्रियंका मौर्या के भाई तेज प्रताप मौर्य ने 21 फरवरी 2024 को पिपरी थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी थी। तहरीर में बताया गया कि उनकी बड़ी बहन प्रियंका की शादी 5 मई 2017 को चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र के बंदासी गांव निवासी अनिल कुमार मौर्य के साथ हुई थी। शादी के बाद प्रियंका अपने पति के साथ सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खाड़पाथर गांव में किराए के मकान में रह रही थी।

अभियोजन के मुताबिक, प्रियंका के भाई ने आरोप लगाया था कि अनिल कुमार मौर्य के रेनूकूट क्षेत्र में रहने वाली एक अन्य महिला से कथित संबंध थे और उस महिला से उसके दो बच्चे भी हैं। इसी बात को लेकर प्रियंका और अनिल के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। परिवार के लोगों का आरोप था कि इस विवाद के चलते प्रियंका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और दहेज को लेकर भी उसके साथ उत्पीड़न किया गया।

मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और आरोपों को साबित करने का प्रयास किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुनील गुप्ता की अदालत ने अनिल कुमार मौर्य को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले से मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।


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