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उत्तर प्रदेश शासन: सार्वजनिक अवकाश एवं कार्य दिवस संबंधी सूचना

उत्तर प्रदेश शासन: सार्वजनिक अवकाश एवं कार्य दिवस संबंधी सूचना


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी होली पर्व के अवसर पर 03 मार्च, 2026 (मंगलवार) को ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881’ के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इस अवकाश की भरपाई के लिए शासन ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

*28 फरवरी, 2026* (शनिवार) को उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक और कोषागार (Treasury) सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सार्वजनिक कार्यों में कोई बाधा न आए और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

*महत्वपूर्ण विवरण:

शनिवार की वर्किंग:जो शनिवार आमतौर पर अवकाश या अर्ध-अवकाश होता है, वह इस बार (28 फरवरी) पूर्ण कार्य दिवस माना जाएगा।

लागू क्षेत्र: यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा।

हस्ताक्षरकर्ता: यह विज्ञप्ति एस.पी.एस. रंगा राव (प्रमुख सचिव) द्वारा अनुमोदित है और बृजेश कुमार (उप सचिव) द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।


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