
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विस्फोटक पदार्थ के अनुज्ञप्तिधारक एवं खनन पट्टाधारकों की बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मीरजापुर 16 नवम्बर 2025- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में खान अधिकारी मीरजापुर, विस्फोटक पदार्थ के अनुज्ञप्तिधारक एवं खनन पट्टाधारकों की संयुक्त बैठक जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यतः विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा मानकों / शर्तों के पालन करने के निर्देश दिये गये। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि पट्टेदार द्वारा खनन पटटा स्वीकृत क्षेत्र मे विस्फोटक / ब्लास्टिंग का प्रयोग सक्षम विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही करें। खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक/ब्लास्टर आदि का श्रम विभाग में पंजीयन अवश्य कराये। खनन क्षेत्रों में खान प्रबन्धक / फोरमैन / ब्लास्टर की निगरानी में ब्लास्टिंग की जाये। खनन क्षेत्र में 45 डिगी एंगल में खनन कार्य सम्पादित करे जिससे कि स्लाइड होने की सम्भावना नगण्य हो। खनन पट्टा क्षेत्र में ब्लास्टिंग हेतु प्रयोग किये जा रहे अमोनियम नाइट्रेड/जिलेटिन/ई०डी०/ओ०डी० आदि विस्फोटक पदार्थों का उपयोग सुरक्षित तरीकें से किया जाये। पट्टाधारक भी प्राप्त विस्फोटक सामग्री का मात्रा का हिसाब रखेंगे कि कितनी मात्रा क्रय की गयी, कितनी मात्रा प्रयोग की गयी एवं कितनी शेष बची है कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इसका उपयोग न कर पाये। खनन क्षेत्रों में ब्लास्टिंग एवं विरफोटक सामग्री का रख रखाव खान सुरक्षा निदेशालय के मानकों एवं शर्तों का पालन करते हुए पट्टाधारक द्वारा किया जाये। खनन पट्टा क्षेत्रों के किनारें लूज पत्थर एकत्रित न करें। खनन क्षेत्र में मानक के अनुसार बेंच बनाकर खनन कार्य किया जाये तथा क्षेत्र को मानकों के अनुरूप सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारियों को आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण पी०पी०ई किट जैसे हेलमेट, जूते और सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जाये। विस्फोटक पदार्थ अथवा उपकरण में कोई रिसाव न हो उसमें आग बुझाने के लिए उचित प्रणाली की व्यवस्था की जाये। श्रनिकों को नवीनतम विस्फोट तकनीकों और सुरक्षा प्रक्रियाओं से अवगत रखने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है। विस्फोटन सुरक्षा विस्फोटन ठेकेदार, खदान या निर्माण स्थल संचालक तथा विस्फोटन गतिविधियों की देखरेख में शामिल किसी भी नियामक एजेंसी की जिम्मेदारी है। बैठक में पट्टाधारकों / क्रेशर संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि बिना नम्बर प्लेट लगे वाहन एवं बिना परिवहन प्रपत्र के उपखनिजों का परिवहन न कराया जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अन्त में सभी सम्बन्धित को खनन क्षेत्र एवं आसपास समस्त सुरक्षा उपाय हर हालत में सुनिश्चित कराने तथा अनुज्ञा की शर्तों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।