
मिर्जापुर पुलिस का “ऑपरेशन कन्विक्शन”
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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चोरी और वन अधिनियम के आरोपी को 2500 रुपये अर्थदंड की सजा
मिर्जापुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मिर्जापुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोर्डिया, पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आर.पी. सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के नेतृत्व में थाना अहरौरा पर चोरी और वन अधिनियम के तहत पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त सियाराम पुत्र रामलखन (निवासी चौखड़ा, राजगढ़) को सजा सुनाई गई। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक दिलीप कुमार, मुख्य आरक्षी शिवकुमार यादव, सूबेदार यादव और रिजवान खां की प्रभावी पैरवी से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने सियाराम को जेल में बिताई अवधि और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर 3 दिन का साधारण कारावास होगा। यह कार्रवाई जघन्य अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सशक्त पैरवी का परिणाम है।