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बजट ब्रेकिंग-  12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं

बजट ब्रेकिंग-  12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

0-4 लाख रुपये | शून्य |

|—|—|

| 4-8 लाख रुपये | 5 प्रतिशत |

| 8-12 लाख रुपये | 10 प्रतिशत |

| 12-16 लाख रुपये | 15 प्रतिशत |

| 16-20 लाख रुपये | 20 प्रतिशत |

| 20-24 लाख रुपये | 25 प्रतिशत |

| 24 लाख रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

 

159. ₹ 12 लाख तक की सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसे विशेष दर आय को छोड़कर) वाले करदाताओं को स्लैब दर में कमी के अलावा कर छूट प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें कोई कर देय न हो। विभिन्न आय स्तरों पर स्लैब दर परिवर्तन और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ समझाया जा सकता है। नई व्यवस्था में ₹ 12 लाख की आय वाले करदाता को ₹ 80,000 का कर लाभ मिलेगा (जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% है)। ₹ 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹ 70,000 का कर लाभ मिलेगा (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 30%)। ₹ 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹ 1,10,000 !!


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