
दीपावली से पहले बढ़ी न्यूनतम् मजदुरी की दरें मीरजापुर में लागू
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मीरजापुर 14 अक्टूबर 2025- सहायक श्रमायुक्त सतीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि दीपावली के त्योहार पर श्रमिकों के लिए शासन की तरफ से उपहार स्वरूप न्यूनतम् मजदुरी की दरें बढ़ा दी गयी है। श्रमायुक्त उ०प्र० द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 74 अनुसुचित नियोजनों में काम करने वाले मजदुरों की न्यूनतम् मजदुरी दरें घोषित कर दी गयी है। यह न्यूनतम् मजदुरी दरें 31 मार्च2026 तक प्रभावी रहेगी। श्रम आयुक्त उ०प्र० के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग श्रेणी की मासिक और दैनिक मजदुरी दरें क्रमशः 11021 (अकुशल श्रमिक), 12123 (अर्धकुशल श्रमिक), 13580 (कुशल श्रमिक) निर्धारित की गयी है। श्रम विभाग के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आधार परमहंगाई भत्ते की पुर्नगणना की गयी है। जुलाई-दिसम्बर 2012 के औसत अंकों की तुलना में जनवरी-जून 2025 के लिए औसत सूचकांक के आधार पर अकुशल श्रमिक की मासिक मजदुरी 5750 के पुराने आंकड़े से बढ़कर 11021 हो गयी।