
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-30.08.2025 को थाना बभनी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना बभनी पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-53/22 धारा-302 भादवि* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त *रग्घू वादी पुत्र स्व0 गनपत निवासी झनकपुर रन्दह थाना बभनी जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 302 भादवि में *आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।