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दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा

दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय

        8382048247

 

मीरजापुर शनिवार को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दो विभिन्न मामलों में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा जिसमें चोरी के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹1500/- के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा — थाना मड़िहान पर पाइप चोरी सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक रामजियावन यादव, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी पंकज गौड़ तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी नसीम खान द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मड़िहान -प्रीति II द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-07/1998 धारा 379/411 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त नरायन उर्फ अमर पुत्र लालमनी निवासी जमुई उत्तरपुर थाना मड़िहान को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी इसी क्रम में आयुध अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा — थाना अदलहाट पर आयुध अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक उप निरीक्षक गोविन्द सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी विन्ध्याचल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)एफटीसी, मीरजापुर- अंजुम सैफी द्वारा थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-60/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त दीपू पटेल पुत्र बलवन्त पटेल निवासी पचेंगड़ा थाना अदलहाट को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

 

नाबालिक को भगाने के आरोप में नामजद गिरफ्तार

 

मीरजापुर. थाना जिगना पुलिस द्वारा नाबालिक को बहला फुसला कर भगाने व दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी गिरफ्तार —पुलिस के अनुसार थाना जिगना पर बीते दिनांकः 16.सितंबर को एक व्यक्ति द्वारा नामजद आरोपी के विरूद्ध वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला के भगाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई ।जिसके आधार पर थाना जिगना पर मु0अ0सं0-135/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । शनिवार को उप-निरीक्षक शकील अहमद मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जिगना क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विनय कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार उर्फ बब्लू बिन्द निवासी चकरामपुर थाना जिगना को अंतर्गत धारा 137(2), 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय/जेल भेजा गया ।

 

दुष्कर्म का आरोप निराधार दो गिरफ्तार

 

मीरजापुर. नाबालिक को बहला फुसला भगाने, छेड़छाड, धमकी, मानहानी के अभियोग से सम्बन्धित दो आरोपी गिरफ्तार पुलिस के अनुसार थाना विन्ध्याचल, पर बीते दिनांकः 16.सितंबर को वादी सोहन भारती पुत्र बेचू निवासी चन्दईपुर थाना को0देहात द्वारा नामजद व अन्य के विरूद्ध वादी की पत्नी के साथ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी आदि के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-179/2024 धारा 70(1),115(2),309(40,351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । जिसपर पुलिस अधीक्षक “अभिनन्दन” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तथ्यों की जांच कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी सोहन उपरोक्त द्वारा अपनी तथाकथित पत्नी के साथ दुष्कर्म होने का लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है । विवेचना के क्रम में शनिवार को प्रभारी निरीक्षक चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा ईलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलन एवं प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना विन्ध्याचल क्षेत्र से दो नफर आरोपी.सोहन पुत्र बेचू निवासी चन्दईपुर थाना कोतवाली देहात व नीरज यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी चेकसारी थाना चील्ह को अंतर्गत धारा 115(2),309(4),351(3), 319(2),318(4),74,137(2),87,356(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय/जेल भेजा गया ।

 

 

पांच वारंटी गिरफ्तार 29 का चालान

 

मीरजापुर जनपद के दो विभिन्न थाना क्षेत्र से शनिवार को पांच वारंटियों को गिरफ्तार किया गया वही 29 व्यक्तियों का चालान किया गया जिसमें थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चार नफर वारण्टी को उप-निरीक्षक महफूज अहमद व उप निरीक्षक फूलचन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा श्रीनाथ बिन्द पुत्र पन्नालाल बिन्द. शोमनाथ बिन्द पुत्र पन्नालाल बिन्द, व चन्द्रिका बिन्द पुत्र पन्नालाल बिन्द निवासीगण लेढू थाना कोतवाली देहात को उनके घर से गिरफ्तार किया गया ।थाना मड़िहान पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को उप-निरीक्षक श्याम बदन यादव मय पुलिस टीम द्वारा रामजी पाल पुत्र पूर्णमासी पाल निवासी मालपुर थाना मड़िहान को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

वही शनिवार को.जनपद में कानून/शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रो से 29 व्यक्तियों का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) अन्तर्गत धारा 170/126/135 में चालान किया गया, जिसमें — कोतवाली कटरा-चार थाना विन्ध्याचल-एक

कोतवाली देहात-चार थाना चील्ह-पांच थाना चुनार-तीन

थाना जमालपुर-दो थाना मड़िहान-पांच थाना व लालगंज-चार थाना हलिया – में एक व्यक्ति का चालान किया गया

 

पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में आरक्षी निलंबित

 

मीरजापुर शनिवार को पुलिस अधीक्षक “अभिनन्दन”* द्वारा एक आरक्षी को निलंबित कर दिया थाना सन्तनगर पीआरवी-5886 पर तैनात आरक्षी-रविन्द्र कुमार सिंह* के दुर्व्यवहार एवं मारपीट सम्बन्धित गंभीर आरोप तथा आम जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल होने के आरोप के संज्ञान में आने पर उपरोक्त आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित_ कर विभागीय जांच आसन्न की गई है


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