
_सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण_
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-07.12.2024 को थाना कोन व थाना पिपरी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
01.थाना कोन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-50/17 धारा 452, 376, 504 भादवि व 3(2)(v), 3(2)(v-a) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्तगण 01. विजय गुप्ता पुत्र शंकर गुप्ता, 02. सुखलाल पुत्र शंकर गुप्ता, 03. सुखदेव पुत्र शंकर गुप्ता निवासीगण कुडवा टोला तुसिया थाना कोन जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एससी/एसटी सोनभद्र द्वारा अभियुक्त विजय गुप्ता को धारा 354 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड व धारा 452 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(v-a) एससी/एसटी में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण सुखदेव व सुखलाल प्रत्येक को धारा 506 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(v-a) एससी/एसटी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
02.थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-127/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त कलामुद्दीन उर्फ पुत्तन पुत्र इस्लाम अंसारी निवासी रोटरी क्लब के पीछे मुर्धवा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 माह के सश्रम कारावास व कुल पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया