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मिर्जापुर में सातवें वेतन एरियर के नाम पर फर्जीवाड़े का प्रयास, सीएमओ ने 5 सेवानिवृत्त कर्मियों को दी कड़ी चेतावनी

मिर्जापुर में सातवें वेतन एरियर के नाम पर फर्जीवाड़े का प्रयास, सीएमओ ने 5 सेवानिवृत्त कर्मियों को दी कड़ी चेतावनी


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

मिर्जापुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ में तैनात रहे पांच सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग के एरियर का दोबारा भुगतान लेने के लिए पेंशन अदालत में फर्जी वाद दायर करने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि सभी को दोनों किस्तों का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या- मु0चि0अ0/पेंशन अदालत/2026-27/5417 दिनांक 03-11-26 के अनुसार, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर के कार्यालय में 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित पेंशन अदालत में राजगढ़ के निम्न कर्मचारियों ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था कि उनका सातवें वेतन आयोग का वेतन एरियर अप्राप्त है।

 

कार्यालय स्तर पर जांच में पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों को एरियर की दोनों किस्तों का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है :-

 

1- श्रीमती सरोज कुमारी, से०नि०स्वा०कार्यकर्ता (म०), सेवानिवृत्ति 31.03.2020

प्रथम किस्त वाउचर नं0 E22110177 दिनांक 30.03.2019 धनराशि 51255.00 रु0, द्वितीय किस्त E22110212 दिनांक 30.03.2020

 

2- श्रीमती सुशीला देवी, से०नि०स्वा०कार्यकर्ता (म०), 31.07.2018

प्रथम E22110077 दिनांक 19.02.2020 धनराशि 59193.00 रु0, द्वितीय E22110043 दिनांक 04.09.2019 धनराशि 53193.00 रु0

 

3- श्रीमती हीरावती देवी, से०नि०स्वा०कार्यकर्ता (म०), 31.12.2022

 

4- श्रीमती इन्द्रावती देवी, से०नि०स्वा०कार्यकर्ता (म०), 31.12.2022

 

5- श्री कृष्ण मुरारी लाल, से०नि०स्वा०कार्यकर्ता (म०), 30.09.2020

 

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों किस्तें प्राप्त करने के उपरान्त वित्तीय अनियमितता / जालसाजी के इरादे से दोबारा भुगतान की मांग करना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1958 के नियम-3 का घोर उल्लंघन है।

 

इस कृत्य पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर ने उक्त पांचों कर्मचारियों के जघन कृत की घोर भर्त्सना करते हुए परिनिन्दित किया है तथा भविष्य के लिए चेतावनी निर्गत की है कि भविष्य में इस तरह का घृणित कार्य करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी।

 

इस संबंध में जिला सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट मिर्जापुर तथा जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों से अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रेस नोट को दिनांक 05 नवम्बर 2026 के संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


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