
मीरजापुर में 6 नवंबर से शुरू होगा निःशुल्क राशन वितरण, 30 नवंबर तक चलेगा अभियान
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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अंत्योदय को 35 किलो और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो मिलेगा गेहूं-चावल, आधार फेल होने पर मोबाइल OTP से मिलेगा राशन
मीरजापुर। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह नवंबर 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 06 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी, मीरजापुर कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक-1270/जि0पू0अ0- प्रेस विज्ञप्ति/2026 दिनांक 04 नवंबर 2026 के अनुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-4867/आ0पू0र0-नि:शुल्क वितरण/2024 दिनांक 03 नवंबर 2026 के क्रम में यह निर्देश जारी किया गया है।
किसको कितना मिलेगा राशन
योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का वितरण किया जाएगा।
• अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम)। • पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट/सदस्य 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किलोग्राम प्रति यूनिट)।
वितरण की अंतिम तिथि 30.11.2026 निर्धारित की गई है।
समय और व्यवस्था
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रातः काल 08:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
जो उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मोबाइल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जारी कार्यालय पत्रांक-782 दिनांक 04 जुलाई 2026 के अनुसार नामित दुकानवार पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपनी उपस्थिति में नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षकों का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर ई-वेइंग लिंक्ड ई-पास मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराएं तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।