• +91 8127948307
  • info@tejasvisangthan.in
  • uttar Pradesh sonebhadra
News
अपंजीकृत एवं प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पादों की बिक्री पर रहेगी सख्त निगरानी

अपंजीकृत एवं प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पादों की बिक्री पर रहेगी सख्त निगरानी


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

*मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती/कॉइल में अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों के प्रयोग को लेकर विक्रेताओं एवं पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को सतर्क रहने के निर्देश*

 

जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों एवं संबंधित व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे किसी भी उत्पाद का विक्रय, भंडारण अथवा उपयोग न करें, जिनमें अपंजीकृत अथवा प्रतिबंधित कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया गया हो। विशेष रूप से मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों एवं कॉइल उत्पादों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायन मेपरफ्लुथ्रिन के प्रयोग को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीट नाइट डायनासोर एवं कम्फर्ट ब्रांड की अगरबत्तियों/कॉइल के संबंध में भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। ऐसे उत्पादों का विक्रय एवं उपयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं विधिक प्रावधानों की दृष्टि से गंभीर विषय है। सभी संबंधित विक्रेताओं एवं पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को अपने प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध उत्पादों का सत्यापन सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार के अपंजीकृत अथवा प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पाद की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि संदिग्ध अथवा अपंजीकृत कीटनाशी युक्त उत्पाद की जानकारी मिलने पर निकटतम कृषि रक्षा कार्यालय को सूचित करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK .