
अदालत में हाजिर हो जाओ, वरना कुर्क होगी संपत्ति गो तस्कर आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, गांव में हुई मुनादी
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय
8382048247
राजगढ़
गोवंश तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी पर अब पुलिस और अदालत का शिकंजा कसता जा रहा है। न्यायालय के आदेश पर राजगढ़ पुलिस गांव पहुंचकर मुनादी कराई।
बताया गया कि 21 फरवरी 2026 को धनसिरिया माइनर के पास एक पिकअप वाहन से छह राशि गोवंश बरामद किए गए थे। इस मामले में थाना राजगढ़ में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना में करन जायसवाल, लल्लू नट उर्फ मेहंदी हसन और साहेब आलम उर्फ डॉक्टर पुत्र सेराजुद्दीन का नाम सामने आया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करन जायसवाल और लल्लू नट को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी साहेब आलम लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय ने वारंट जारी किया। इसके बाद भी जब आरोपी सामने नहीं आया, तो अदालत ने उसके खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई का आदेश दे दिया।
राजगढ़ थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी के गांव पहुंची। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए और मुनादी कराई गई कि यदि आरोपी 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।