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मीरजापुर: हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास, ₹2.21 लाख अर्थदण्ड

मीरजापुर: हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास, ₹2.21 लाख अर्थदण्ड


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

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मीरजापुर: हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास, ₹2.21 लाख अर्थदण्डमीरजापुर, 22 अप्रैल 2026। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और कुल ₹2 लाख 21 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी दोषियों को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मीरजापुर संतोष कुमार गौतम की अदालत ने सुनाया। मामला थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2009 में लाठी-डंडों और असलहों से हुए हमले में सरजिल नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना में वादी दानिश अहमद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया थापुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के नेतृत्व में इस मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्राथमिकता देते हुए मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी सहित पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।न्यायालय ने वंश नारायण, ऋषि उर्फ गुरु, प्रमोद कुमार उर्फ दरोगा, बालकृष्ण उर्फ लालकृष्ण और अंशुमाली को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। इस निर्णय को पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।


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