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फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा: धारा 84 BNSS के तहत नोटिस चस्पा, जल्द नहीं हुए हाजिर तो होगी कुर्की

फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा: धारा 84 BNSS के तहत नोटिस चस्पा, जल्द नहीं हुए हाजिर तो होगी कुर्की


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

 

सोनभद्र। पिपरी थाना में दर्ज धोखाधड़ी व अन्य गंभीर धाराओं के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। लगातार दबिश के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर अब न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई गई है।

पुलिस के अनुसार, मामला मु0अ0सं0 66/2025 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त आरती बंसल पत्नी अनुराग बंसल एवं अनुराग बंसल पुत्र एन.के. बंसल के खिलाफ धारा 419, 420, 406 और 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के संभावित ठिकानों—बिलौजी थाना वैढ़न (जिला सिंगरौली) और घूरीताल पश्चिम शिवगंगा पथ स्थित निवास—पर लगातार दबिश दी गई, लेकिन हर बार वे गिरफ्त से बाहर रहे।

इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में धारा 84 BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। गवाहों की मौजूदगी में मुनादी कराकर उन्हें निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जल्द आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की जैसी और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे साफ है कि फरार आरोपियों के खिलाफ अब कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है।


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