• +91 8127948307
  • info@tejasvisangthan.in
  • uttar Pradesh sonebhadra
News
कोर्ट सख्त: FIR दर्ज न करने पर चील्ह थानाध्यक्ष तलब,

कोर्ट सख्त: FIR दर्ज न करने पर चील्ह थानाध्यक्ष तलब,


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

📞 8382048247

मिर्जापुर। न्यायालय के आदेश के बावजूद मारपीट के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने चील्ह थानाध्यक्ष रवींद्र भूषण को 7 अप्रैल को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

प्रकरण के अनुसार, चील्ह थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने 2 फरवरी को 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके पुलिस द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

पीड़िता पूनम देवी की ओर से अधिवक्ता ने 19 मार्च को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस पर कोर्ट ने 24 मार्च और 3 अप्रैल को भी थानाध्यक्ष से जवाब मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।

शुक्रवार को प्रभारी थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि अब तक इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

इस पर नाराज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK .