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प्राथमिकी न दर्ज करने पर थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

प्राथमिकी न दर्ज करने पर थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

मिर्जापुर। न्यायालय के आदेश के बाद भी मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने चील्ह थानाध्यक्ष रवींद्र भूषण को 7 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने कहा कि चील्ह थाना क्षेत्र में मारपीट मामले में दो फरवरी को कोर्ट से 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया गया था। चील्ह थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पीड़ित पूनम देवी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 19 मार्च को पेश किया। इस पर थानाध्यक्ष चील्ह को 24 मार्च और तीन अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर आख्या मांगी। शुक्रवार को प्रभारी थानाध्यक्ष चील्ह न्यायालय में उपस्थिति हुए पर कोई आख्या नहीं दी। प्रभारी थानाध्यक्ष चील्ह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए बताया कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।इस पर जज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट के आदेश की जानकारी के बावजूद भी थानाध्यक्ष चील्ह ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की गई है। यह आपत्तिजनक है। सात अप्रैल को थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है


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