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गैस सिलेंडरों की जमाखोरी पर सख्त एक्शन, डीएम ने दिए कड़े निर्देश

गैस सिलेंडरों की जमाखोरी पर सख्त एक्शन, डीएम ने दिए कड़े निर्देश


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

    चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

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टीम गठित, अवैध रिफिलिंग व भंडारण पर होगी कठोर कार्रवाई

जनपद सोनभद्र में घरेलू गैस सिलेंडरों एवं पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की मिल रही शिकायतों को जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते गैस की मांग बढ़ने के बीच कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

ओबरा में कार्रवाई, एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज

दिनांक 19 मार्च 2026 को नगर पंचायत ओबरा में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान मौके पर अवैध रिफिलिंग और गैस सिलेंडरों के भंडारण का मामला सामने आया।

इस मामले में मो. हफीज पुत्र मोहम्मद हमीद, निवासी मकान संख्या 18/162, नगर पंचायत ओबरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की गई।

डीएम की सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि—

गैस एजेंसी संचालक, अवैध रिफिलिंग में संलिप्त लोग और जमाखोरी कर अधिक कीमत पर बिक्री करने वाले व्यक्ति तत्काल इस तरह की गतिविधियों से बाज आएं।

शिकायत मिलने पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

होटल-ढाबा संचालकों को चेतावनी

डीएम ने जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और चाय कैंटीन संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करें।

ऐसा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जमाखोरी, कालाबाजारी और गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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