
10 लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर 12 हजार ठगे, दो भाइयों पर मुकदमा
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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न्यायालय के आदेश पर करमा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस, जांच शुरू
करमा, सोनभद्र। करमा थाना क्षेत्र के जड़ेरुआ गांव निवासी जिउत को 10 लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर बैनामा खर्च के नाम पर 12 हजार रुपये ठगे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से करमा पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज के सूर्यगंगा वाटिका निवासी दो सगे भाइयों हरिकेश चौबे और ऋषिकेश चौबे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिउत ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह वाराणसी में ई-रिक्शा चलाता है। 6 जून 2025 की सुबह वह धर्मशाला चौक स्थित यूको बैंक की शाखा के बाहर बैंक खुलने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान हरिकेश चौबे वहां पहुंचा और बैंक के बाहर खड़े होने का कारण पूछा। जिउत ने बताया कि वह लोन के संबंध में जानकारी लेने आया है। आरोप है कि इस पर हरिकेश ने खुद को श्रीराम फाइनेंस का एजेंट बताते हुए उसे 10 लाख रुपये का लोन दिलाने का भरोसा दिया।
पत्नी के नाम जमीन का बैनामा कराने की कही बात
पीड़ित के मुताबिक, हरिकेश ने लोन दिलाने के लिए उसकी पत्नी के नाम जमीन का बैनामा कराने और खतौनी में उसका नाम दर्ज कराने की बात कही। उसकी बातों पर भरोसा करके जिउत गांव लौट आया और लोन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद में 20 हजार रुपये कर्ज लेकर जुटाए।
आरोप है कि इसके बाद हरिकेश ने बैनामा खर्च के नाम पर जिउत से 12 हजार रुपये ले लिए। पीड़ित का कहना है कि लोन मिलने की उम्मीद में उसने बताए गए खर्च के लिए रकम दे दी, लेकिन इसके बाद उसे लोन नहीं मिला।
मामले में न्यायालय के आदेश पर करमा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।