
लखनऊ: ग्राम पंचायत की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट का अहम फैसला
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय
8382048247
कोर्ट ने कहा, राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली आदेश लागू करने में लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं।
धारा 67 की कार्रवाई संक्षिप्त प्रकृति की है और धारा 67(3) के तहत अतिक्रमणकारी को हटाने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है।
निर्धारित प्रतिकर की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकती है।
धारा 67 के आदेश के अनुपालन में सिविल प्रक्रिया संहिता की लंबी और पेचीदा निष्पादन प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती।
कोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 460 की समीक्षा कर उसे मौजूदा राजस्व संहिता व नियमों के अनुरूप बनाने पर विचार करने को कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पूजा देवी की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया।