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दो मामले में दो दोषियों पर न्यायालय ने लगाया अर्थदंड
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मिर्जापुर। मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने और मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। कछवां थाना में मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर साल 2005 में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह द्वितीय ने दोषी मो. इस्लाम निवासी मटियारी टोला दर्जियान थाना कछवां पर 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चुनार थाने में साल 2010 में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी सिंह ने दोषी रामसूरत सिंह निवासी शिवपुर थाना चुनार को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी
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