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मिर्जापुर में भारी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन लागू

मिर्जापुर में भारी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन लागू


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

मीरजापुर।

प्रयागराज में 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले माघ मेले के मद्देनज़र मीरजापुर जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन लागू किया गया है।यातायात शाखा मीरजापुर की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार सीमावर्ती जनपद होने के कारण मीरजापुर से होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज माघ मेले में आते-जाते हैं, जिससे यातायात दबाव बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्नान तिथियों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक भारी वाहनों का डायवर्जन रहेगा।डायवर्जन व्यवस्था इस प्रकार रहेगी—

औराई व गोपीगंज से शास्त्री ब्रिज, विंध्याचल, जिगना होते हुए प्रयागराज की ओर जाने वाले भारी वाहनों को औराई/गोपीगंज से राजातालाब, टेंगरा मोड़ की ओर मोड़ा जाएगा। ये वाहन एनएच-35 व एनएच-135 (रीवां-वाराणसी हाईवे) के माध्यम से हनुमना होते हुए आवागमन करेंगे।औराई व गोपीगंज से शास्त्री ब्रिज होते हुए सोनभद्र व रीवां जाने वाले भारी वाहनों को औराई, राजातालाब, टेंगरा मोड़, सुकृत बॉर्डर के रास्ते सोनभद्र, चुनार, लालगंज होते हुए रीवां की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

घोरावल व हिंदवारी मोड़ से मड़िहान होते हुए मीरजापुर आने वाले भारी वाहनों को हिंदवारी मोड़ से नारायणपुर तिराहा, टेंगरा मोड़ होते हुए वाराणसी व चुनार, लालगंज मार्ग से भेजा जाएगा।भारी व व्यावसायिक वाहनों को केवल एनएच-135 (रीवां-वाराणसी हाईवे) पर ही चलने की अनुमति होगी। वहीं हिंदवारी मोड़, सोनभद्र से नारायणपुर तिराहा तक भी भारी वाहनों का आवागमन अनुमन्य रहेगा।

मीरजापुर शहर में सामान की आपूर्ति के लिए आने वाले भारी वाहनों को यातायात दबाव कम रहने पर रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रामटेक चौराहा बरकछा से शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगीइन मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा—

गोपीगंज/औराई से चील्ह तिराहा होते हुए शास्त्री ब्रिज के रास्ते मीरजापुर की ओर,

समोगरा व बरकछा से बथुआ तिराहे की ओर,

जिगना, गैपुरा चौराहा, विंध्याचल से नटवा तिराहे की ओर,

लालगंज थाना क्षेत्र से मांडा/गैपुरा चौराहा की ओर,

दुर्जनीपुर से कोराव-प्रयागराज की ओर।

हालांकि एंबुलेंस, पेट्रोलियम, गैस, डेयरी सहित सभी प्रकार के आपातकालीन वाहनों को इस डायवर्जन से मुक्त रखा गया है।

डायवर्जन लागू रहने की तिथियां—

मकर संक्रांति एवं मौनी अमावस्या स्नान के अवसर पर 14 जनवरी सुबह 6 बजे से 19 जनवरी रात 10 बजे तक।

बसंत पंचमी स्नान पर 22 जनवरी सुबह 6 बजे से 24 जनवरी रात 10 बजे तक।

माघी पूर्णिमा स्नान पर 31 जनवरी सुबह 6 बजे से 2 फरवरी रात 10 बजे तक।महाशिवरात्रि स्नान पर 14 फरवरी सुबह 6 बजे से 16 फरवरी रात 10 बजे तक।

यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग


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