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जनपद भदोही के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने हेतु करें आवेदन

जनपद भदोही के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने हेतु करें आवेदन


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

भदोही | डिप्टी कमिशनर ईडस्ट्रीज आशुतोष सहाय पाठक ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जनपदवासियों को अवगत कराते हुए बताया कि शासन द्वारा “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रख्यापन किया गया है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये इन उद्योगो को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। योजनान्तर्गत पात्र हेतु आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष हो, आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8 उत्तीण हो। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी तथा आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेण्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय व शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त हो। योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 05.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। रू0 05.00 लाख से अधिक रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतो से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नही होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू० 05.00 जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत्त अथवा अधिकतम रू0 05.00 लाख जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत-प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिये दिया जायेगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र भदोही में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।


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