
डाला सोनभद्र- मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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पर नगर पंचायत डाला बाजार अन्तर्गत स्थित गाटा संख्या 113 एवं 179 पर आबाद मकानो एवं झुग्गी-झोपड़ियो को चिन्हित करने सम्बंधित कार्य को लेकर मंगलवार को ओबरा एसडीएम विवेक कुमार के नेतृत्व में नायब,कानूनगो एवं लेखपालो की टीम मलीन बस्ती पहुँचा,जहाँ न्यायालय के आदेशो से लोगो को अवगत कराया गया।मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम विवेक कुमार ने बताया कि नगर पंचायत डाला बाजार अन्तर्गत गाटा संख्या 113 एवं 179 पर सैकड़ो की संख्या में पक्के एवं कच्चे मकान स्थित है।जो मलीन बस्ती के नाम से जाना जाता है।उन्होने बताया कि 2012 में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनो गाटा संख्या पर स्थित मकानो एवं झुग्गी झोपड़ियो को स्वेच्छा से हटाने सम्बंधित आदेश दिया था,जिसको लेकर पुन: न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में ओबरा तहसील के टीम द्वारा उक्त भूमि पर स्थित मकानो का सर्वे कराया जा रहा है।उन्होने बताया कि 2012 में मा०उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था उस समय 268 मकानो को चिन्हित किया गया था,जिसमें 81 ऐसे लोग थे जो उक्त भूमि को खाली किया था,जिसके एवज में उन 81 लोगो को सरकार द्वारा भूमि का पट्टा एवं एक-एक लाख रूपये उन्हें दिया गया था।न्यायालय के पूर्व में दिये गये आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने अबतक क्या कार्वाही किया है, उसी को लेकर मलिन बस्ती में स्थित मकानो का सर्वे कराया जा रहा है