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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247मीरजापुर 01 अगस्त 2025- उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद मीरजापुर के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 को बढ़ाते हुए 14 अगस्त 2025 तक के लिए कर दिया गया है। खरीफ 2025 के अन्तर्गत किसान भाई दिनांक 14 अगस्त 2025 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम के कारण क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभी किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपने फसलों का बीमा अवश्य करा लें। बाढ़/ कम वर्षा/प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित होने, विलम्ब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से कृषकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उनको नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्तिप्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसान भाईयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। इसे लिए ऋणी कृषकों के साथ-साथ गैर ऋणी कृषक भी अपना बीमा करा सकते है। जिन कृषक बन्धुओं ने अपना के०सी०सी० बनवाया है वे शीघ्र ही बैंक से सम्पर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा लें तथा जिन किसान बन्धुओं ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और वे अपनी फसल का बीमा कराना चाहते है तो वे अपने निकट के बैंकों/सी०एस०सी० पर जाकर आवश्यक दस्तावेज (आधार, खतौनी एवं बैंक पासबुक) के साथ अपनी फसलों का बीमा करा सकते है और अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत एस०बी०आई० जनरलइन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड को बीमा कम्पनी के रूप में नामित किया गया है।

खरीफ के समस्त फसलों हेतु 2 प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। जिससे फसल की बुवाई किसी भी कारण असफल होती है तो बीमित राशि का 25 प्रतिशत धनराशि कृषकों को तत्काल बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानीय आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरान्त 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम / चक्रवाती वर्षा, चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की धनराशि देय होती है। ऐसी स्थिति में बीमित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी को अथवा अपनी बैंक शाखा, जहां से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है अथवा जनपद के कृषि विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी के माध्यम से बीमा कम्पनी के समक्ष व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। खरीफ 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, अरहर एवं मिर्च को अधिसूचित किया गया है। जिसमें बीमित धनराशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम यथा- धान में 1826 रू0, मक्का में 510 रू0, बाजरा में 626 रू0, ज्वार में 712 रू0, तिल में 220 रू0, मूंगफली में 1612 रू0 व अरहर में 1454 रू0 जमा करके अपनी फसलों का बीमा कराने हेतु घोषणा पत्र भरकर अपने बैंक में जमा कर दें। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024-25 में अधिक से अधिक किसानों द्वारा बढ़-चढ़ कर बीमा कराया गया था, जिसके सापेक्ष खरीफ 2024 में कुल 8989 किसानों को धनराशि रू0 627.20 लाख की क्षतिपूर्ति की धनराशि बीमा कम्पनी द्वारा उनके खाते में प्रेषित किया गया था।


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