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मिर्जापुर में नवरात्र के मद्दे नजर रखते हुए भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है

मिर्जापुर में नवरात्र के मद्दे नजर रखते हुए भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

दिनांकः02/03.10.2024 से प्रारम्भ हो रहे *शारदीय नवरात्रि मेला-2024 के अवसर पर धाम विन्ध्याचल मेला में सुव्यवस्थित, सुगम एवं सुदृढ यातायात व्यवस्था हेतु दिनांकः02.10.2024 को प्रातः06.00 बजे से नवरात्रि मेला समाप्ति तक जनपद में भारी वाहनों का डायवर्जन निम्नानुसार किया जायेगा —हनुमना रीवां व सोनभद्र की तरफ से प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों को बरकछा, लालगंज से वाया विजयपुर,गैपुरा चौराहा थाना विन्ध्याचल की तरफ डायवर्ट किया जायेगा । अनुमति प्राप्त वाहन(पेट्रोलियम/गैस आदि वाहन भी) यादव चौराहा बरकछा से शहर में प्रवेश कर सकेगें । ऐसे मालवाहक भारी वाहन जिनको शहर क्षेत्र में ही आना है और अनुमति प्राप्त नही है ऐसे सभी वाहन रात्रि 22.00 बजे से प्रातः06.00 बजे तक यादव चौराहा बरकछा होते हुए शहर क्षेत्र में आवागमन कर सकेगेंवाराणसी, भदोही की तरफ से नटवां होते हुए प्रयागराज/सोनभद्र/रीवां की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों को गोपीगंज से वाया औराई व औराई से वाया गोपीगंज होते हुए चील्ह तिराहा से डायवर्जन किया जायेगा । अनुमति प्राप्त भारी वाहन आवागमन कर सकेगें, किन्तु नटवां तिराहे से विन्ध्याचल की तरफ अनुमति प्राप्त भारी वाहनों को भी प्रतिबन्धित किया गया है । व्यापारी वर्ग की सुविधा के लिए चील्ह पिकेट से छः पहिया डी.सी.एम. माँडल वाहन को समय रात्रि 24.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है । ये वाहन शहर में आने के उपरान्त बरकछा होते हुए शहर से बाहर निकलेगें ।

5. डायवर्जन में यह छूट केवल जनपद मीरजापुर में खाद्य आपूर्ति व अन्य आवश्यक खाद्य सामाग्रियों का परिवहन करने वाले वाहनों के लिए ही लागू होगी । अन्य मालवाहक वाहनों यथा-बालू,गिट्टी,मोरंग,धातु,खनिजो आदि का परिवहन करने वाले वाहनों पर यह छूट लागू नही होगी ऐसे सभी भारी वाहन बरकछा से चुनार, नारायणपुर ति0,टेंगरा मोड़ व बरकछा, लालगंज विजयपुर गैपुरा चौराहा विन्ध्याचल होते हुए आवागमन कर सकेगेंशहर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों को रात्रि में 22.00 बजे से प्रातः06.00 बजे तक यादव चौराहा बरकछा (कोतवाली देहात) से होकर शहर से बाहर वाराणसी रीवां हाईवे आवागमन करने की अनुमति होगी ।

*7* . यह प्रतिबन्ध दिनांकः02.10.2024 को सुबह 06.00 बजे से नवरात्रि मेला समाप्ति तक प्रभावी रहेगा । साथ ही दिनांकः03.10.2024 को नवरात्रि प्रथम दिन; दिनांक:06.10.2024 (रविवार) को अवकाश, दिनांक 09.10.2024 को सप्तमी; दिनांक 10.10.2024 को अष्टमी के उपलक्ष्य में मेला क्षेत्र में भारी संख्या में दर्शनार्थियों के सम्भावना को देखते हुए दिनांक:02/03.10.2024 की रात्रि, दिनांक:05/06.10.2024 की रात्रि, दिनांक:08/09.10.2024 की रात्रि व दिनांक:09/10.10.2024 की रात्रि को भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नही दी जायेगीउपरोक्त प्रतिबन्ध से आवश्यक सेवा वाहन(एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन)सवारी बस/किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगे । पेट्रोलियम एवं गैस वाहनों को भी नटवां तिराहा व गैपुरा चौराहा के बीच आवागमन की अनुमति नही होगी, अन्य मार्गो पर अनुमति प्राप्त वाहनों की भांति आवागमन कर सकेगें ।

 

आमजनमानस से अनुरोध है कि यातायात सुगम बनाने में सहयोग प्रदान करें


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