
आबकारी मंत्री,प्रमुख सचिव आबकारी एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247
के क्रम में दिनांक 26-03-2025 को जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर एवं सभी आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के सभी नव आवंटियों की मीटिंग कराई गई। जिसमें जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर द्वारा आबकारी दुकानों के संचालन सम्बन्धी यथा – प्रतिभूति धनराशि आबकारी नीति में दिए गए समयानुसार जमा करना, देशी शराब दुकानों सम्बन्धी वार्षिक कोटा की उठान एवं कंपोजिट दुकान पर निर्धारित एम.जी.आर. का मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर उठान कैसे कराया जाएगा, पॉस मशीनों से शत प्रतिशत बिक्री, प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, साइन बोर्ड का नियमानुसार लगाया जाना आदि का कड़ाई से अनुपालन सम्बन्धी सख्त निर्देश दिए गये। यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 31.03.2025 को रात्रि 10:00 बजे के पश्चात् सभी पुराने अनुज्ञापी पॉस मशीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे व अगले दिनांक 01.04.2025 को पॉस मशीन नव आवंटियों को हस्तगत कर दी जाएगी। सभी नव आवंटियों को यह विशेष हिदायत दी गई कि किसी किसी प्रलोभन में न आकर नियमानुसार आबकारी दुकानों का संचालन करें, भूल कर भी किसी गलत कार्य में संलिप्त न हों। विक्रेता सोच समझकर रखें, विक्रेता द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का ही होगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जिला आबकारी अधिकारी व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सीधे संपर्क किया जा सकता है। नव आवंटियों को पॉस मशीन से संबंधित ट्रेनिंग भी कराई गयी। सभी नव आवंटियों को विशेषतः अवगत कराया गया कि दुकान की चौहद्दी हाइवे से 220 मीटर ( ग्रामीण प्रास्थिति में) की दूरी पर तथा मंदिर, विद्यालय आदि से यथास्थिति नियमानुसार दूरी पर रखना सुनिश्चित करेंगे।