
अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मीरजापुर 22 जनवरी 2026- भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही संयुक्त रूप से खनिज विभाग, पुलिस विभाग/राजस्व विभाग द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में जनपद में उपखनिजों के अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही संयुक्त रूप से खनिज विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व अन्य विभाग के साथ कार्यबल का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी ने अर्न्तराज्यीय सीमावर्ती जनपदो में समन्वित प्रवर्तन के सम्बन्ध में शासन के द्वारा Inforcment & Monitoring Gudelines For Sand Mining 2020 के पैरा 9.3 Monitoring Of Mining Near Inter District Or Inter State Boundry 2, 3, 4 के अनुसार जनपद से सटे अन्य प्रदेशो के जनपदो के जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये सूचनाओ का आदान प्रदान, नियमित Coordination बैठक करने, Joint Inforcment व समन्वित प्रयासो से अवैध परिहवन की रोकथाम एवं सीमावर्ती राज्य से प्रदेश में आने वाले खनिज वाहनो की सूची प्राप्त कर बिना आई०एस०टी०पी० के प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनो पर नियमानुसार ई-चालान किये जाने के निर्देश दिये गये है। गाइड लाईन 2020 के आलोक में जनपद से सटे अन्य प्रदेश के जनपदो के जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान, नियमित Coordination बैठक करने, Joint Enforcement व समन्वित प्रयासों से अवैध परिवहन की रोकथाम करने के तथा उक्त के अतिरिक्त अंतर्राज्यीय सीमावर्ती राज्य से प्रदेश में आने वाले खनिज लदे वाहनो की सूची प्राप्त कर, बिना आई०एस०टी०पी० के प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही करने करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने जनपद में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सतत् निगरानी करने का निर्देश दिया एवं उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का विभागीय पोर्टल vtsdgm-up-in पर पंजीयन होने की भी जाँच की जाये। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ के पत्र दिनांक 23.06.2023 के बिन्दु सं0-03 में उल्लिखित है कि 6 आहूत ‘‘बिना आई०एस०टी०पी० के खनिज का परिवहन पाये जाने पर वाहन में लदे सम्पूर्ण खनिज को अवैध मानते हुए उस पर रायल्टी, खनिज मूल्य एवं शास्ति की वसूली सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जनपद में बालू/मोरम/गिट्टी/बोल्डर के अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग पर नियमित रूप से स्थलीय भ्रमण करते हुए, प्रभावी नियंत्रण कर अवैध खननकर्ताओ/अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली-2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद में किसी भी दशा में अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग न होने पाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अजय कुमार सिंह, उप सदर गुलाब चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चुनार मंजरी राव, क्षेत्राधिकारी यातायात, जिला खान अधिकारी जितेन्द्र सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।