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पत्नी पर किया था कुल्हाड़ी से वार, मिली पांच वर्ष की कैद, पिता ने दर्ज कराई थी FIR

पत्नी पर किया था कुल्हाड़ी से वार, मिली पांच वर्ष की कैद, पिता ने दर्ज कराई थी FIR


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

*सोनभद्र* ।सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के खाने आजमपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव ने जून 2019 में राबटर्सगंज कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि उसका पुत्र रमेश यादव अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता है। 24 जून 2019 को उसने अपनी पत्नी गुड़िया के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही अचेत हो गई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया।

*धारा 308 के तहत पाया गया दोषी*

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर रमेश यादव के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धारा 308 और 324 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस की तरफ से पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गवाहों की तरफ से दर्ज कराए गए बयान, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और बचाव तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से दिए गए तर्कों को परिशीलन किया। इसके आधार पर धारा 308 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध पाया और इसके लिए दोषी रमेश यादव को पांच वर्ष छह मास के कठोर कारावास से दंडित किया गया। पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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