
धान खरीद में गड़बड़ी पर FIR, होगी गिरफ्तारी:जिलाधिकारी ने बिचौलियों और बाहरी धान खरीद पर दिए सख्त निर्देश
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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मिर्जापुर में धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रवार धान खरीद की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सख्त निर्देश जारी किए।जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि किसी भी ग्राम से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित क्रय केंद्र पर ही संबंधित किसान द्वारा धान का विक्रय किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित दूरी और नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। अब केवल वास्तविक किसानों से ही धान की खरीद की जाए।जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी केंद्र पर बिचौलियों अथवा राइस मिल के माध्यम से धान की खरीद पाई गई, तो संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अन्य जनपदों से धान की खरीद पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, भले ही संबंधित जनपद की सीमा 10 किलोमीटर के भीतर ही क्यों न आती हो। शासन के निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रकार की खरीद को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
जिलाधिकारी ने तहसील और ब्लॉक स्तर पर गठित कंट्रोल रूम में नामित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे किसानों के फोन कॉल अनिवार्य रूप से उठाएं। धान खरीद से संबंधित शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण कराया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।