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पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते आयुध अधिनियम के अभियोग से संबंधित आरोपी को कराई गई अर्थ दंड की सजा – मिर्जापुर

पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते आयुध अधिनियम के अभियोग से संबंधित आरोपी को कराई गई अर्थ दंड की सजा – मिर्जापुर


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आयुध अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 1500/- के अर्थदण्ड की सजा —पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।

उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर आयुध अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी- एपीओ योगेश कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक शमशेर अली, कोर्ट मुहर्रिर-महिला आरक्षी सुनीता तथा पैरोकार- आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जे0डि0)कोर्ट नम्बर-06 मीरजापुर-प्रियम्बदा लाल द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1470/2015 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त ठाकुर सिंह निवासी देवरिया मिनी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।


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