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सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण“`

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण“`


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-31.05.2025 को थाना शक्तिनगर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-143/2019 धारा 363, 366, 376डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त *अजय कुमार उर्फ गोल्डी पुत्र रामफल निवासी अंबेडकरनगर थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्पे0 पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि व सपठित धारा 34 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि व सपठित धारा 34 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 376 डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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