
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
8382048247.
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 16.07.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-805/2008 धारा 147, 148, 307, 149, 332, 336, 353,435, 504, 506 भादवि व 4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 09 नफर अभियुक्तगण 1. धर्मराज चौहान पुत्र रामनाथ निवासी लोहरा थाना अहरौरा जनपद सोनभद्र 2. राम दुलारे सिंह चौहान 3. कल्लू चौहान पुत्र राम सहाय 4. राधेश्याम चौहान पुत्र लबटु मिर्जापुर 5. संजय चौहान पुत्र राजाराम 6. धर्मेन्द्र चौहान पुत्र छोटे लाल चौहान 7. रामबदन चौहान पुत्र घूरा 8. लक्टु चौहान पुत्र धनेसर 9. डॉ0 सजय चौहान पुत्र अच्छे लाल के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-प्रथम सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 44500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।