
कोर्ट ने पूर्व सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन व रफी सैफी को भेजा जेल
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
रिज़वान सिद्दीकी
बिजनौर । जानलेवा हमले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा के पति सपा नेता रफी सैफी कोर्ट में पेश हुऐ। जंहा से अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक शांतनु त्यागी ने उनकी जमानत याचिका निरस्त करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन एवं रफी सैफी के खिलाफ कोर्ट कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी थी।लेकिन दोनो न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे।
थाना कोतवाली शहर के ग्राम रसीदपुर गढ़ी निवासी छतर सिंह ने न्यायालय में दाखिल वाद में कहा था कि 29 .9. 2020 को वह समय करीब 3:45 बजे शाम अपने साथी लवी के साथ स्कूटी से अपने रिशतेदार के गांव गंगोड़ा जा रहा था जैसे ही उसने रेलवे फाटक पार किया तो पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें सवार सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ,कपिल गुर्जर रफी सैफी. मनोज ने अपने अन्य दो साथियों के साथ उसकी स्कूटी रोक ली इन सब ने उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट की जिससे वह घायल हो गए ,गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया कोर्ट ने इस मामले में 22 अगस्त 2022 को सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन. रफी सैफी. मनोज. कपिल गुर्जर सहित 6 को विचरण हेतु तलब किया था कोर्ट के बार-बार बुलाए जाने के बावजूद भी राशिद हुसैन रफी. सैफी. मनोज आदि कोर्ट में पेश नहीं हुए जिस पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे आज इस मामले में राशिद हुसैन व रफी सैफी कोर्ट में पेश हुए और अपनी जमानत याचिका पेश की कोर्ट ने इस मामले उनके अपराध को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी और उन्हें जेल भेज दिया।