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फर्जी ड्रग लाइसेंस व कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा

फर्जी ड्रग लाइसेंस व कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

फर्जी ड्रग लाइसेंस व कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा

 

अभियुक्त भोला प्रसाद द्वारा कोडिन युक्त कफ सिरप के तस्करी से अर्जित की गई लगभग 30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्की किये जाने हेतु मा0 न्यायालय से नोटिस जारीथाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1191/25, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) BNS तथा 27A/29 NDPS Act के अंतर्गत अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र स्व0 रामदयाल, निवासी A9/24 J, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना के दौरान एक संगठित नशीले पदार्थों के तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है।विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त भोला प्रसाद द्वारा “शैली ट्रेडर्स”, तुपुदाना, हटिया, रांची (झारखण्ड) के नाम से संचालित गोदाम एवं ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के समस्त दस्तावेज फर्जी पाए गए। अभियुक्त द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रांची (झारखण्ड) को गुमराह कर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया गया।

अभियुक्त द्वारा उक्त फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखण्ड राज्य के जनपद रांची, पलामू, बोकारो सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर एवं बलिया आदि जनपदों में कई फर्जी फर्में स्थापित कर दस्तावेजों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध सप्लाई दर्शाई गई।

वास्तविकता में अभियुक्त द्वारा नशीले रैकेट से जुड़े तस्करों के साथ सांठगांठ कर कोडीनयुक्त कफ सिरप की शीशियों की अवैध तस्करी अन्य स्थानों पर की गई। इस संगठित आपराधिक कृत्य से अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में अवैध धनराशि अर्जित की गई, जिससे उसने महंगे आवास, महंगे वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट तथा विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की।

अब तक की विवेचना में अभियुक्त द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की अनुमानित कुल कीमत लगभग ₹30 करोड़ पाई गई है।

उक्त के दृष्टिगत नए कानून के अंतर्गत धारा 107 BNSS के प्रावधानों के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कराए जाने हेतु SIT टीम, सोनभद्र द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित कर नोटिस जारी कराया गया, जिसे अभियुक्त को तामील करा दिया गया है।

वर्तमान में अभियुक्त की चिन्हित संपत्तियों को कुर्क किए जाने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा इस आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई अन्य संपत्तियों की जानकारी प्रकाश में आने पर भी नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।


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