• +91 8127948307
  • info@tejasvisangthan.in
  • uttar Pradesh sonebhadra
News
टोल नियमों में बड़ा बदलाव; जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा शुल्क

टोल नियमों में बड़ा बदलाव; जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा शुल्क


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय
8382048247

सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस राहत भरे बदलाव के जरिए अब जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल, नए नियमों में कहा गया है कि वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) से लैस निजी वाहनों के मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के नाम से अधिसूचित नए नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK .