• +91 8127948307
  • info@tejasvisangthan.in
  • uttar Pradesh sonebhadra
News
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

8382048247

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरणश्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 09.07.2025 को थाना बीजपुर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना बीजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त राजू भारती पुत्र कृष्णकान्ती निवासी डोडहर थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 04 माह का सश्रण कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण-

 

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 09.07.2025 को थाना कोन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना कोन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-48/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त मुमताज अली पुत्र हातिम अली निवासी गिधिया थाना कोन जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 04 माह का सश्रण कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK .